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रविवार, 25 सितंबर 2016

तीखी आवाज़

तंबाकू वाले हर प्रोडक्ट पर पाबंदी।।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को जारी किया आदेश।।

नई दिल्ली। गुटखा कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍ती दिखाई है। कोर्ट ने तंबाकू वाले हर प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश भी जारी किया है। तंबाकू वाले गुटखे पर पहले से ही रोक लगी हुई है। लेकिन, कई कंपनियां अलग से पाउच में तंबाकू बेच रही हैं। अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने नवंबर तक सरकार से इस आदेश पर अमल का ब्योरा भी मांगा है।

कंपनियों पर क्यों सख्त हुई कोर्ट ।

कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (प्रोहिबिसन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स) रेग्युलेशंस एक्ट 2011 के तहत सभी गुटखा प्रोडक्ट को बैन किया था। इसके बाद कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया और उन्होंने पान मसाला और टोबैको अलग से बेचना शुरू कर दिया। इस मामले में तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं।

क्या कहता है कानून?

कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (प्रोहिबिसन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स) रेग्युलेशंस एक्ट 2011 की धारा 2.3.4 में कहा गया है कि प्रोडक्ट में ऐसा कोई इनग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंचे। जबकि इन प्रोडक्ट में टोबैकों के अलावा निकोटिन  होता है जो बेहद खतरनाक है। कोर्ट ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी तुरंत कदम उठाने को कहा है।

भारत में 35% एडल्ट करते हैं टोबैको का इस्तेमाल ।।

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 के मुताबिक भारत में करीब 35 फीसदी एडल्ट टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। टोबैको इस्तेमाल करने वालों की संख्याक 27.5 करोड़ हैं। इनमें से 16.37 करोड़ चबाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, 6.9 करोड़ बीड़ी-सिगरेट और 4.23 करोड़ लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं।

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