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गुरुवार, 29 जून 2017

नसीमुद्दीन की विधान परिषद सदस्यता खत्म करने के लिए बसपा ने दायर की याचिका


लखनऊ बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद के सभापति के सामने विधान परिषद सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता खत्म करने के लिए याचिका दायर की है। बसपा ने विधान परिषद सदस्य नियमावली (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता ) 1987 सपठित संविधान की दसवीं अनुसूची और अनुच्छेद 191(2) नियम-7 के तहत याचिका दायर की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधान परिषद में पार्टी के नेता सुनील कुमार चित्तौड़ ने सदन के अध्यक्ष के समक्ष नसीमुद्दीन द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल बसपा की सदस्यता त्याग करने के सम्बन्ध में नियम-7 के तहत याचिका दायर करते हुए यह मांग की है कि नसीमुद्दीन को विधान परिषद की सदस्यता से 27 मई, 2017 से निरर्ह घोषित किया जाए। सिद्दीकी को सदस्य के रूप में कोई भी सुविधा या भत्ता न दिया जाय। श्री मिश्र ने बताया कि बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी 23 जनवरी, 2015 को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुए थे। बसपा उनका मूल राजनीतिक दल है। उन्होने 27 मई, 2017 को राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा नाम से अपना एक अलग राजनीतिक दल बना लिया है। सिद्दीकी का यह आचरण विधिक एवं संवैधानिक रूप से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने की बात सिद्ध करता है। उनका यह कदम संविधान की दसवीं अनुसूची के विपरीत है।

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