Blog

बुधवार, 30 नवंबर 2016

तीखी आवाज़

तीन सगे भाइयों को दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस दस हजार रुपये अर्थ दंड                मामला गैर-इरादतन हत्या का       जौनपुर /शाहगंज थाना क्षेत्र के बद्दोपुर गांव में ग्यारह वर्ष पूर्व नहर से पानी भरने के लिए हुए विवाद में राजेश व उसके पिता  रामआसरे की बांस से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल करने व दौरान उपचार राजेश की मौत हो जाने के मामले में बुधवार को एडीजे प्रथम बुधिराम यादव ने खुले न्यायालय में आरोपी बद्दोपुर निवासी श्री लाल, भारत, छोटे लाल पुत्रगण लहुरी को दोषी करार देते हुए दस, दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस, दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई!                                     मामले में रिपोर्ट मृतक राजेश की मां निर्मला देवी ने शाहगंज थाना में दर्ज करायी थी कि दिनांक 28मई2005की शाम6बजे मेरे पति रामआसरे व मेरा लड़का राजेश नहर के पानी को अपने गन्ने के खेत में ले जा रहे थे कि गांव के ही आरोपी गण श्री लाल भारत व छोटे लाल पानी को बन्द कर के अपने परती के खेत में  ले जाने लगे जिसपर मेरे पति व लडके ने माना किया तो तीनों आरोपियों ने गाली गुप्ता देते हुए अपने ट्यूबेल की मडहे से बांस खिचकर मारने लगे! शोर पर बचाने मेरी सास कुन्ता व बहू सविता आई तो उन्हें भी मारा! जिससे सभी को चोंटे आयी, दौरान उपचार राजेश की मौत हो गई

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

have any doutes. please let me