जौनपुर।मछली शहर थाना क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को ए डीजे चतुर्थ एमपी सिंह ने खुले न्यायालय में आजीवन कारावास व् 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के कटाहित खास निवासी दूधनाथ राम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पिता राम सनेही दिनाँक 10 अगस्त 012 सुबह 8 बजे पाही के पास जानवरो को चारा खिलाने गए थे उसी समय आरोपी कटाहित खास सगेर निवासी रमेश पुत्र वंशी आकर जानवरो को मारने पीटने लगा।मेरे पिता ने मना किया तो उसने चाकू से पिता जी को मारने लगा।जिससे पेट पीठ पर गम्भीर चोटे आई।चिल्लाने पर मैं चचेरा भाई अमरनाथ आदि आ गए तो आरोपी भाग गया।इलाज के दौरान पिता जी की मौत उसी दिन सरकारी अस्पताल मछली शहर में हो गई।पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन पक्ष से एडीजीसी प्रकाश मिश्र ने 6 गवाहों को कोर्ट में पेश किया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस व् तर्को को सुनने के पश्चात आरोपी रमेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व् 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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