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मंगलवार, 4 अप्रैल 2017

महिला को मारने पीटने के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास एवं 3500 रूपये जुर्माने से दंडित किया

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एम पी सिंह की अदालत ने केराकत थाना क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व दलित महिला को मारने पीटने के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास एवं 3500 रूपये जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार केराकत थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी सोलई पासी ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 10 जून 1992 को उसके ही गाँव के रहने वाले अरुण कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह आए और उसे चलकर बगीचे से आम तोड़ने के लिए कहने लगे , हवा तेज चलने की वजह से उसने मना कर दिया जिससे नाराज होकर आरोपी ने गाली देना शुरू कर दिया मना करने पर मारने लगे , बीच बचाव करने उसकी पत्नी सज्जो आयी तो उसे बुरी तरह से मारा जिससे उसके पसली की हड्डी टूट गयी।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रकाश मिश्र द्वारा परीक्षित गवाहों के बयिन साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 325 के तहत उक्त सजा से दंडित किया।

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