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शनिवार, 8 अप्रैल 2017

आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय बलराज सिंह ने आजीवन कारावास वह पांच हजार रूपये जुर्माने


जौनपुर - महाराजगंज थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव निवासी रेखा देवी की गला घोटकर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय बलराज सिंह ने आजीवन कारावास वह पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया।

वादिनी शीतल देवी निवासी चौखड़ा ने थाना महाराजगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि दिनांक 12 फरवरी 2009 को करीब 6:30 बजे शाम उसकी मां रेखा देवी घर से गांव में बुआ के यहां जाकर 10 मिनट में आने की बात कह कर गई थी। 2 घंटे तक नहीं आई। उसकी काफी खोजबीन की गई ।पता नहीं चला। दूसरे दिन घर के उत्तर सीवान में रेखा की लाश पाई गई। रेखा का गला घोटकर एवं सर पर चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी ।पुलिस ने विवेचना कर चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। पुलिस विवेचना से प्रकाश में आया कि आरोपी अमर बहादुर सिंह निवासी सलामतपुर महाराजगंज ने घटना के पूर्व कई बार फोन करके रेखा देवी को घर से बुलाया तथा उसी ने रेखा की राड से गला घोटकर एवं सरिया से सिर पर चोटें पहुंचा कर हत्या किया ।आरोपी गिरफ्तार हुआ तथा उसकी निशानदेही पर आलाक़त्ल राड आदि बरामद हुआ। कोर्ट में गवाहों के बयान एडीजीसी इंद्रसेन सिंह ने दर्ज कराया। वादिनी शीतल व अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए एवं घटना का समर्थन नहीं किया। यह भी प्रकाश में आया की वादनी का आरोपी से प्रेम प्रपंच था इसी को लेकर हत्या हुई। कोर्ट ने मोबाइल की बातचीत ,आलाकत्ल की बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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