जौनपुर - जलालपुर थाना क्षेत्र के खेवतीपुर गांव में विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी वन बलराज सिंह ने दुष्प्रेरण के आरोपी पति को 7 वर्ष कारावास 11हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।
वाराणसी निवासी पप्पू सिंह ने थाना जलालपुर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसने अपनी लड़की सुमन सिंह की शादी 2008 में खेवतीपुर निवासी सुरेंद्र सिंह के साथ किया था ।विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सुमन को प्रताड़ित करते थे। इसी बीच सुमन को लड़की पैदा होने पर ससुराल वालों की प्रताड़ना और बढ़ गई ।किसी तरह मायके वालों ने पचास हजार रुपए की मांग पूरी की ।इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही। 13 अक्टूबर 2014 को प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर सुमन ने जलकर आत्महत्या कर लिया ।उसका पोस्टमार्टम व दाह संस्कार हुआ। 4 दिन बाद मायके वालों को लड़की के मरने की सूचना मिली तो वे लड़की के ससुराल पहुंचे वहां ससुराल वाले ताला बंद कर फरार थे। पुलिस ने विवेचना कर चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी अरशद बहाव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। शेष आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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