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गुरुवार, 13 जुलाई 2017

आरोपी पति को दोषी करार देते हुए गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह की अदालत ने  आजीवन कारावास

जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व आल्टो कार की मागं को लेकर पत्नी की हत्या कर के शव को सई  नदी में  फेकने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह की अदालत ने  आजीवन कारावास व दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बरसठी थाना क्षेत्र के  बेलौना कला निवासी संत राज दुबे ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की सीमा 14 फरवरी सन 2014 की रात 10:00 बजे शौच के लिए बाहर गई थी काफी देर तक वापस नहीं आई, खोज बीन  किया लेकिन पता नहीं चला। तब थाने में गुम शुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद में पत्नी से पूछा तो उसने बताया रात 9:00 बजे के लगभग  किसी का फोन आया था उसने अपने को सीमा का पति बताकर उससे बात की और उसी के बाद लड़की बाहर  निकली थी। वादी ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 31 मई 2011 को बदलापुर थाना क्षेत्र के बाहरा गाँव  निवासी प्रेम चंद्र दुबे उर्फ  रिंकू पुत्र अशोक कुमार दुबे के साथ किया था। 1 मई 2014 को उस का गौना जाना था, दामाद प्रेम चंद्र दुबे ने आल्टो  कार की मांग की थी जिसको लेकर हम लोगों ने असमर्थता जाहिर की थी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दामाद ने सीमा का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है।
22 फरवरी 2014 को सीमा का शव  सई नदी के कलछुली घाट पर उतराई मिली। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव ने कुल 6 गवाह परीक्षित करवाया। न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात आरोपी पति प्रेम चन्द्र दुबे को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास  व दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।

बैंक से गबन के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जौनपुर। सरायखाजा थाना क्षेत्र के एक बैंक से गबन के मामले में आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाजिदपुर उत्तरी निवासी बृजेश कुमार की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को एडीजे प्रथम एमपी सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। मामले के अनुसार यूनियन बैंक की शाखा इटौरी के प्रबंधक ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि मेरे बैंक के खजांची बृजेश कुमार द्वारा पी जी कॉलेज मेहरावां और आम खाता धारकों द्वारा जमा किए गए धनराशि में से 70 लाख  रुपये गबन कर लिया गया।

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