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मंगलवार, 4 जुलाई 2017

लाइसेंस नहीं बनवाया तो पांच लाख रुपए जुर्माना


लखनऊ बिना लाइसेंस या पंजीकरण के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस कारोबार करने पर पांच लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक की सजा या दोनों हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से कारोबारियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद बिना लाइसेंस-पंजीकरण के खाद्य सामग्री बनाने, बेचने या पैकिजिंग का व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई शुरू होगी। हाल ही में एफएसडीए ने मलिहाबाद मंडी और मोहिबुल्लापुर गल्ला मंडी में छापेमारी की थी। इस दौरान 800 से अधिक कारोबारी बिना पंजीकरण और लाइसेंस के मिले थे। इनसे भी लाइसेंस बनवाने व पंजीकरण कराने को कहा गया था। एफएसडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अभी सिर्फ 125 से 150 के करीब ही नए आवेदन आए हैं। एफएसडीए की जिला प्रभारी शशि पाण्डेय ने बताया कि कारोबारियों को आखिरी मोहलत दी गई है। इसके बाद अलग-अलग इलाकों में जांच की जाएगी और लाइसेंस-पंजीकरण न मिलने पर कार्रवाई होगी। 12 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले लाइसेंस लें एफएसडीए के अनुसार जिन कारोबारियों का सालाना टर्न ओवर 12 लाख या इससे अधिक है उनको लाइसेंस बनवाना होगा। इससे कम टर्न ओवर वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। लाइसेंस की फीस दो से पांच हजार रुपए है। पंजीकरण के लिए 100 रुपए से एक हजार रुपए तक फीस है। लाइसेंस बनवाने के लिए दो विकल्प भी रखे गए हैं। पहला कारोबारी खुद भी एफएसडीए के कार्यालय जाकर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद एफएसडीए की टीम जांच करेगी।

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