तेजाब के हमले से चली गई थी दलित युवक की आंखों की रोशनी
जौनपुर- कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ला निवासी एक दलित युवक को तेजाब फेंक कर बुरी तरह घायल करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार ने आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।
मुफ्ती मोहल्ला निवासी वादी राजेंद्र बेनवंशी ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 29 जनवरी 2011 को 6:30 बजे जब लोग अपने-अपने कामों में लगे थे अचानक बचाओ- बचाओ का शोर सुनाई पड़ा। शोर के दिशा में जाने पर देखा कि मोहल्ले का पिंटू गुप्ता अपने हाथ में तेजाब की बोतल लेकर जान से मारने की नियत से वादी के 18 वर्षीय पुत्र संजू को दौड़ा रहा था। तिलकराज के घर के सामने उसने संजू पर तेजाब उड़ेल दिया जिससे उसका चेहरा व शरीर जल गया तथा आंखों की रोशनी चली गई। वादी व अन्य लोगों के पहुंचने पर पिंटू को दोषी पाते हुए सजा सुनाया किसी प्रकार दौड़ कर वह हम लोगों के पास आया। आरोपी को पकड़ने का प्रयास करने पर उसने तेजाब से जलाने की धमकी दिया ।इस घटना से वादी व उसका परिवार अत्यंत भयाक्रांत हो गया। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई । कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पिंटू को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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