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शनिवार, 13 मई 2017

कोतवाल को आदेश दिया कि 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज

जौनपुर, जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान शिशु की मौत के मामले में सीजेएम अभिनय मिश्र ने आरोपी डॉक्टर आर के गुप्ता के खिलाफ उपेक्षा का मामला पाते हुए कोतवाल को आदेश दिया कि 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें ।मामले में सीएमओ ने भी जांच में डॉक्टर को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति किया है ।

मोहम्मद वारिस निवासी ढालघर टोला ने धारा 156( 3 )के तहत डॉ आर के गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में दरखास्त दिया था कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए 5 जनवरी 2017 को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था। वहां वह 8 जनवरी तक भर्ती रही। डॉक्टर आरके गुप्ता ने पत्नी का इलाज किया दौरान इलाज डॉक्टर की उपेक्षा और लापरवाही के कारण वादी की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई ।वादी ने कोतवाली व पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए दरखास्त दिया लेकिन कोई कार्यवाही डॉक्टर के खिलाफ नहीं हुई तब उसने कोर्ट की शरण ली। उधर डीएम ने भी सीएमओ को मामले में जांच का आदेश दिया था ।जांच में सीएमओ ने डॉक्टर आरके गुप्ता को दोषी पाया। कोर्ट ने सीएमओ की जांच के संबंधित कागजात तलब किया जिसमें डॉक्टर की उपेक्षा का हवाला था।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए डॉक्टर के खिलाफ उपेक्षा से मृत्यु की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।

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