कहाःसमकक्ष अधिकारी के विरुद्ध जांच करना उचित नहीं ,अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से कराई जाए जांच
पत्रकार उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने सीओ सदर को दिया था जांच का आदेश
जौनपुर- कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह निवासी पत्रकार अरुण कुमार यादव से थाने पर उत्पीड़न के मामले में सीजेएम अभिनय मिश्र ने सीओ नगर अमित कुमार राय, कोतवाल समेत छह लोगों के खिलाफ जांच का आदेश सीओ सदर को दिया था। उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन तो नहीं किया अलबत्ता कोर्ट को अपना दिशानिर्देश जरूर दे दिया। उन्होंने रिपोर्ट भेजा कि सी ओ नगर उनके समकक्ष अधिकारी है इसलिए उनके द्वारा जांच किया जाना उचित नहीं है।अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच कराने का आग्रह किया।
सिपाह निवासी पत्रकार व स्कूल संचालक अरुण कुमार यादव द्वारा खिड़की खोले जाने को लेकर पड़ोसी सरफराज से विवाद हुआ था। अरुण ने कोर्ट में परिवाद दायर पर बयान दिया था कि सरफराज के प्रभाव में पुलिस वाले उन्हें घर से जबरन गालियां देते हुए कोतवाली ले गए। जहां सी ओ नगर अमित कुमार राय ,कोतवाल अरविंद , सिपाह चौकी इंचार्ज तथा अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें मारा-पीटा गालियां व धमकी दिया, रातभर थाने के लाकप में निरुद्ध रखा तथा शांतिभंग में चालान कर दिया। कोर्ट में वादी व उसके पिता के बयान के बाद कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश सीओ सदर को दिया था।
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