जौनपुर / बक्सा थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व मक्के के खेत में महिला से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज बलराज सिंह ने खुले न्यायालय मे दस, दसवर्ष का सश्रम कारावास एवं साढे छ:,, साढे छ :हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अभियोजन कथानक के अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने कोर्ट में अंतर्गत धारा 156( 3) का प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2014 की सुबह 9:00 बजे वह मक्के के खेत में घास काटने गई थी वही आरोपीगण सुंगल पुर निवासी राम सिंगार सांवले तथा शंकर आ गए सांवले ने मेरा हाथ पकड़ कर मुंह दबा लिया तथा शंकर ने मेरा पैर पकड़ कर गिरा दिया तभी आरोपी राम सिंह आ गए मुझे नंगा कर दिए और मेरे साथ बलात्कार किए, उसी दौरान महिलाएं घास काटने आ गई तो आरोपी भाग गए, कोर्ट के आदेश पर मामला पंजीकृत हुआ पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, अभियोजन पक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता एस एम यू के हसन सिद्दीकी तथा अजीत सिंह ने छ:गवाह गवाह है कोर्ट में पेश किया, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
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