*कोचिंग से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व दो लाख रूपये अर्थदण्ड*
*मजिस्ट्रेट को दिए बयान में छात्रा ने की थी दुष्कर्म की पुष्टि*
जौनपुर: पंवारा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ कोचिंग से लौटते समय दुराचार करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाया ।
पंवारा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना पंवारा में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग भतीजी जो बीएससी प्रथम वर्ष की कोचिंग करके 20 नवंबर 2013 को घर लौट रही थी कि करीब 12:30 बजे दिन जब वह ग्राम चकरिया के तालाब के पास पहुंची तो वहां पहले से घात लगाकर बैठा आरोपी अनिल कुमार निवासी सेमरिया थाना पंवारा ने भतीजी पर हमला कर उसे मारते-पीटते झाड़ी के पास ले गया। उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी देकर दुराचार किया। शोर पर गांव के लोग आ गए और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाया ।।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें