जौनपुर /बक्सा थाना क्षेत्र मे लगभग पांच वर्ष पूर्व चकपरे जमीन मे दरवाजा खोलने के बिवाद को लेकर वादी के भाई क्षमानाथ को गोली मार कर हत्या करने वाले तीन हत्यारोपीयो चकमिर्जापुर निवासी राजेश उर्फ पिल्लू, सतीश वअजय को दोषी करार देते हुए मंगलवार को एङी जे द्वितीय अरबिन्द मलिक खुले न्यायालय में आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है / घटना दिनांक 10 नवम्बर 2012की एक बजे रात की है मामले में एफआईआर मृतक के भाई राकेश कुमार निवासी साहिन पुर थाना बक्सा ने दर्ज कराया था!
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