लूटपाट व तोड़फोड़ के आरोप से आरोपियों को बचाने के लिए जबरन हल्के मामले में दरखास्त लिखाने का आरोप
जौनपुर बक्सा थाना क्षेत्र में लूट के बाद थानाध्यक्ष द्वारा वादी से गलत दरखास्त लिखाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में दरखास्त दी गई ।सीजेएम अभिनय मिश्र ने थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर आख्या तलब किया।
चंदा देवी निवासी मुरैलापुर ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि 26 जुलाई 2017 को 3:00 बजे शाम जब घर के पुरुष सदस्य बाहर गए थे तभी पड़ोसियों ने जबरन उसके घर का ताला तोड़ दिया तथा असलहा से धमकाए कि घर छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। आरोपी उसके कीमती जेवरात व रुपए लूट ले गए तथा धमकी दिए थाने पर शिकायत की तो जान से मार देंगे ।घटना से भयभीत वादिनी शिकायत लेकर थाने पर पहुंची तो थानाध्यक्ष ने आरोपियों के प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं किया और उन्हें बचाने के लिए उससे गलत दरखास्त अपने मन से बोल कर लिखवा लिए। पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें