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गुरुवार, 1 दिसंबर 2016

तीखी आवाज़

*वित्‍त मंत्रालय ने तय की सोना रखने की सीमा, जानिए कौन रख पाएगा कितना गोल्‍ड*

अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।

काला धन पर लगाम लगाने की नीति के तहत एक के बाद एक घोषणाएं कर रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अब जेवर/सोना रखने संबंधी नई घाेषणा की है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के बाद बड़ी मात्रा में सोने की खरीद-बिक्री की खबरें आने के मद्देनजर यह ऐलान किया गया है। गुरुवार (1 दिसंबर) को वित्‍त मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, प्रत्‍येक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।

अगर आयकर छापे के दौरान इससे ज्‍यादा मात्रा में सोना/जेवर पाया गया और उसकी काली कमाई से खरीद नहीं करने संबंधी साक्ष्‍य नहीं उपलब्‍ध कराए तो उसे जब्‍त कर टैक्‍स वसूला जाएगा।

काला धन घोष‍ित करने संबंधी नियमों के तहत जिस आय की जानकारी दी जा चुकी है, उससे खरीदा गया सोना करमुक्‍त रहेगा। जिस आय पर टैक्‍स नहीं लगता है, उससे या उचित घरेलू बचत के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्‍स नहीं लगेगा। पुश्तैनी गहनों और इनकम टैक्‍स रिटर्न में बताई गई अामदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्‍स नहीं लगेगा।

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