जौनपुर ।सुरेरी थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुए गैंग रेप के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए शनिवार को एफ टी सी प्रथम के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने खुले न्यायालय में बीस वर्ष काकारावास एवम् वीसहजारपांच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 2 मार्च 013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 फ़रवरी 013 की रात मेरी लड़की टीवी देखने गई थी ।समय लगभग 10.30वजे टीवी देख कर अपने घर आ रही थी कि सुरेरी थाना क्षेत्र के चक वबल निवासी शेरू उर्फ़ जितेंद्र विनय व् रामपुर थाना क्षेत्र के अकरा निवासी वीरेंद्र ने लड़की को पकड़ कर मुँह दबाकर अपने घर उठा ले गए और बारी बारी से वलात्कार किये।तथा लड़की को डरा धमका कर घर पर छोड़ दिए और बोले की अगर किसी से बताओगी तो जान से मार डालूँगा।सुबह हमारी लड़की अपनी माँ से घटना की सारी जानकारी दी।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अरसद वहाब ने कुल पांच गवाह कोर्ट में पेश किया।पीड़िता ने भी अपने 164 के बयान में घटना की पुष्टि की।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने व् प् उपलब्ध सक्ष्योके परीसीलनशलेनेवाले के पश्चात तीनो आरोपियो शेरू उर्फ़ जितेंद्र विनय एवम् वीरेद्र को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष का सश्रम कारावास व् बीसहजार पांच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
tikhiawaz24.in
शनिवार, 4 फ़रवरी 2017
न्यायालय ने तीनो पर लगाया बीस हजार पांच सौरुपये का अर्थदण्ड
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