जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि यादव ने बताया कि राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेेशानुसार आगामी 08 जुलाई को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विश्ष्टि प्रीलीटीगेशन विषय भूमि अध्याप्ति वादों,बैक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, नगर पालिका ,नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों, संबधित मामलों, पंजीयन , स्टाम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलों, मेंडबन्दी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदुषण से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना वादों विद्युत से सम्बन्धित वाद,वन अधिनियम तथा अन्य सभी प्रकार के वादों से सम्बन्धित मामलों , प्रकरणों के साथ साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य वादों का निस्तारण करा सकते है साथ ही ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये है उन्हे भी वाद पूर्व प्रीलीटीगेशन स्तर पर निपटारा कराया जा सकता हैैैै। सचिव ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने अपने लम्बित वादों का निस्तारण 8 जुलाई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोकअदालत के माध्यम से करायें तथा इस अवसर का लाभ उठायें।
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शुक्रवार, 19 मई 2017
पूर्व प्रीलीटीगेशन स्तर पर निपटारा कराया जा सकता
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