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शनिवार, 20 मई 2017

मुकदमे में बार-बार बुलाए जाने के बावजूद गवाही देने के लिए उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उपनिरीक्षक परमहंस तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

यूपी के जौनपुर जिले मे अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र के एनडीपीएस के मामले स्टेट बनाम अंकेश उर्फ अंकित के मुकदमे में बार-बार बुलाए जाने के बावजूद गवाही देने के लिए उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उपनिरीक्षक परमहंस तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार स्टेट बनाम हजारी प्रसाद के लूट के मुकदमे में लाइन बाजार थाने के विवेचक उपनिरीक्षक साजिद सिद्दीकी  के खिलाफ न्यायालय ने अवमानना के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। खेतासराय थाना क्षेत्र के हत्या की प्यास की मामले स्टेट बनाम दिनेश के मुकदमे में निरीक्षक अंजय कुमार सिंह जो वर्तमान में मिर्जापुर जनपद के चील्ह थाने में तैनात हैं उनके खिलाफ गवाही देने हेतु उपस्थित न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनके वेतन को रोकने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मुकदमे स्टेट नाम सत्यवान में उपनिरीक्षक संजीव कुमार के वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने दिया था वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने कृत्य की माफी मांगे तब अदालत ने उनके वेतन को बहाल करने का आदेश दिया।

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