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मंगलवार, 11 अप्रैल 2017

तीखी आवाज़ खबर सुल्तानपुर

(1)सुलतानपुर:-विवादित भूखण्ड पर जबरन रास्ता खुलवाने के मामले एवं अभियोजन पक्ष की पिटाई करने के मामले में आरोपी एसडीएम, कोतवाल व लेखपाल समेत 11 लोगों को अदालत ने तलब किया है।
मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सरतेजपुर गांव का है। जहां के रहने वाले अभियोगी रमापति पाण्डेय ने 25 नवम्बर 2014 की घटना बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक विवादित रास्ता के गाटा संख्या 282 पर विपक्षीगण जबरन कब्जा करना चाहते थे। जिस पर रमापति की अर्जी पर कोर्ट ने स्टे भी जारी किया था। बावजूद इसके विपक्षीगण दामोदर आदि ने स्थानीय एसडीएम, कोतवाल व लेखपाल को हमवार कर जबरन भूमि की नापजोख करवाई और पास में स्थित अभियोगी की जमींन पर भी कब्जा कराने लगे। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने विरोध जताने का प्रयास किया तो कोतवाल ने उन पर पुलिसिया रौब भी गांठा और शिकायत करने पर फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी। इसी मामले में अभियोगी के अधिवक्ता श्रवण पाण्डेय ने सभी आरोपियों को विचारण के लिए तलब करने की मांग की। जिस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत पाते हुए तत्कालीन एसडीएम शिव बहादुर सिंह, कोतवाल रामजी चैधरी, लेखपाल राम आधार व अन्य विपक्षीगण दामोदर प्रसाद हरिदत्त तिवारी, नितेश, विकास, दयाशंकर, दीपेश, रामचन्द्र तिवारी व विनोद को विभिन्न धाराओं में विचारण के लिए तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 10 मई की तिथि तय की गई है।

(2)सुलतानपुर:-हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने खारिज कर दिया है।
पहला मामला दोस्तपुर थानाक्षेत्र के बढ़ौली गांव का है। जहां के रहने वाले प्रदीप कुमार के खिलाफ मृतक वीर बहादुर के पिता राम उजागिर ने बीते 30 जून की घटना बताते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी प्रदीप की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। दूसरा मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के ककना गांव का है। जहां के रहने वाले जुनैद अहमद ने 1 जनवरी 2015 की घटना बताते हुए इरशाद अली की हत्या के बाबत पंकज सिंह निवासी ककना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में भी पंकज सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।

(3)सुलतानपुर:-पीपरपुर थानाक्षेत्र के ठाकुररामपुरवा मजरे रामपुर निवासी ग्राम प्रधान दशरथ यादव के बेटे संदीप यादव की वर्ष 2014 में हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद बयान न बदलने पर उन पर भी आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। इन्हीं मामलों में निरूद्ध आरोपी सूरज सिंह, उमेश सिंह व सत्येन्द्र सिंह उनकी हत्या के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए है। इसी क्रम में बीते 31 मार्च को उन्होंने प्रधान के पड़ोसी दीपक पाल को ही पांच लाख रूपये का लालच देकर प्रधान की हत्या की सुपारी दी और उसे तमंचा भी उपलब्ध कराया।इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुँच आरोपी दीपक को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था,जबकि अन्य साजिशकर्ता फरार हो गए थे। इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी सूरज की तरफ से सोमवार को सरेंडर अर्जी पड़ी।जिसपर सुनवाई के पश्चात् एसीजेएम पंचम कीर्ति कुणाल ने आगामी 18 फरवरी के लिए थाने से आख्या तलब की है। वही पुलिस ने आरोपी उमेश व सत्येन्द्र को इस साजिश में नामजद नही किया है।  जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली सवालो के घेरे में मानी जा रही है। फिलहाल प्रधान की तरफ से इन सभी आरोपियो से अपनी जान का खतरा बताते हुए अदालत में अर्जी दी गई है।

(4)सुलतानपुर:-पूर्व सपा विधायक  को गैंगरेप के आरोप में तलब करने को लेकर पड़ी अर्जी पर सोमवार को फिर स्पेशल जज पाक्सो एक्ट श्यामजीत यादव की अदालत में सुनवाई नही हो सकी। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 19 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।

(5)सुलतानपुर:-फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर व्यापारी हंसराज साहू से वसूली मांगने के आरोप में जेल गए आरोपी शिवकुमार पांडेय व देवेंन्द्र सिंह निवासीगण आरडीह-कोतवाली देहात की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई।जिस पर सुनवाई के पश्चात् अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।मालूम हो कि कोतवाली नगर पुलिस ने बीते 25 मार्च को दोनों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्यवाही की थी।

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