*बिना अनुमति आरकेस्ट्रा पार्टी संचालन करने वाले जायेगे जेल : D M*
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट भानुचन्द्र गोस्वामी ने अवगत कराया है कि आरकेस्ट्रा पार्टी/डांस पार्टी/बैण्ड पार्टी एवं डी0जे0 का संचालन आमोद की श्रेणी में आता है जिसके लिए उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 यथा संशोधित 2009 धारा-5 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है उक्त आमोदों पर उल्लिखित अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत ग्राहकों से वसूली गयी कुल धनराधि पर 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है बिना अनुमति के संचालन पर सदर्भित अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत अधिकतम रू0 10000 जुर्माना अथवा तीन माह की सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उक्त आमोदों के संचालकों को निर्देशित किया है कि अपने आमोदों के संचालन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र जिला मनोरंजन कर अधिकारी कार्यालय जौनपुर में प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति के संचालन करते हुए पकडे जाने पर उक्तानुसार करारोपण व जुर्माने से दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आमोद संचालक स्वयं जिम्मेदार होगे। अधिक जानकारी के लिए जिला मनोरंजन कर अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9454468833 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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