SC का दही हांडी समारोह पर आदेश, नाबालिगों की 'नो एंट्री', उंचाई 20 फुट से ज्यादा ना हो
नई दिल्ली।
महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते, साथ ही दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। इससे पहले 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आए बॉम्बे हाई कोर्ट के उसी आदेश को लागू करने को कहा है।
गौरतलब है कि 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दही हांडी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए इसमें बच्चों की भागीदारी पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने दही हांडी पर बनने वाले मानव पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फ़ीट से ज़्यादा न रखने का आदेश दिया था। उस वक़्त दही हांडी आयोजकों की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट का आदेश लागू रहेगा।
हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2014 को सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति सायजी पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि मानव पिरामिडों की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम के बच्चों को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिए। तब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया था और बाद में उसने इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
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