*लेखपाल पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश*
*युवती की दरखास्त पर कोर्ट की कार्यवाही*
जौनपुर- कोतवाली थाना क्षेत्र में चित्रकूट की एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में सीजेएम अभिनय मिश्र ने तहसील केराकत के लेखपाल मान सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाल को दिया ।
युवती ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में दरखास्त दिया था कि आरोपी लेखपाल मानसिंह भी चित्रकूट का रहने वाला है ।वह अक्सर मोबाइल से बात किया करता था तथा जब उसने यह जाना की प्रार्थिनी बेरोजगार हैं ।तब उसने प्राइवेट कालेज में पंद्रह - बीस हजार की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसे 4 नवंबर 2016 को जौनपुर बुलवाया ।रोडवेज पर युवती उतरी ।आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया और रात में युवती के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष को दिया।
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