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गुरुवार, 1 जून 2017

थानाध्यक्ष रामपुर उदय प्रताप सिंह का 7 दिन का वेतन रोकने का आदेश

जौनपुर- लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे स्टेट बनाम रहती है वह स्टेट बनाम चांद में संबंध शामिल होने के बावजूद गवाही देने न आने वाले थानाध्यक्ष रामपुर उदय प्रताप सिंह का 7 दिन का वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक को दिया। सरकारी वकील सुरेंद्र प्रजापति ने बताया  थानाध्यक्ष उदय प्रताप स्वयं न आकर अपनी जगह ऐसा एस आई होरीलाल को भेज दिए। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। होरीलाल ने कहा कि थानाध्यक्ष छुट्टी पर हैं। जब कोर्ट ने उनसे लिखित में यह बात देने को कही तो एस आई चंपत हो गए। पैरोकार लाइन बाजार को बुलवाया गया उन्होंने थानाध्यक्ष से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा मडियाहूं बार के चुनाव में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पा रहा हूं यह बात उसने लिखित भी कोर्ट को दिया। थानाध्यक्ष द्वारा तरह-तरह के बहाने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया।

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